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UPTET 2026 : Math + Science के 15 Most Important MCQs | 2nd Paper Only

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*UPTET Super 30 - Day 4*   *Math + Science के 15 Most Important MCQs | 2nd Paper Only*   *Topic: बीजगणित + ज्यामिति + भौतिकी + रसायन + जीवविज्ञान* *🔢 Math - 8 MCQs* *1. यदि x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा?*   A) 23 B) 25 C) 27 D) 29   *उत्तर: A) 23* | *Trick:* (x+1/x)² = x²+1/x²+2 → 25-2=23 *2. 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या है?*   A) 2500 B) 2550 C) 5050 D) 2450   *उत्तर: B) 2550* | *Trick:* 2+4+...100 = 2(1+2+..50) = 2×1275 *3. एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है. इसका क्षेत्रफल क्या होगा? π=22/7*   A) 144 B) 154 C) 164 D) 174   *उत्तर: B) 154* | *Trick:* πr² = 22/7×7×7 = 154 *4. यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर ₹360 में बेचा गया, तो क्रय मूल्य क्या था?*   A) ₹280 B) ₹300 C) ₹320 D) ₹340   *उत्तर: B) ₹300* | *Trick:* 120% = 360 → 100% = 300 *5. √144 + √169 = ?*   A) 23 B) 24 C) 25 D) 26   *उत्तर: C) 25* | *Trick:* 12+13 = 25 *6. एक घन का आयतन 64 cm³ है...

जल्द होने वाले हैं शिक्षकों के ट्रांसफर, इस वजह से सरकार ने लिया फैसला

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सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों के अनुपात को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। शासन स्तर से जिन प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हैं और वहां शिक्षक ज्यादा हैं, ऐसे में वहां से शिक्षकों को हटाते हुए अधिक बच्चों वाले स्कूलों में भेजा जाएगा।  इस संबंध में छात्र संख्या के आधार पर मानव संपदा पोर्टल पर शिक्षकों और बच्चों का ब्योरा दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। जिससे पोर्टल से ही शिक्षकों के एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण किया जा सकें। कहीं 25 छात्र पर 4 टीचर, कहीं 200 पर 1 गौतमबुद्ध नगर में 511 सरकारी स्कूल है, जिसमें एक लाख के करीब बच्चे पढ़ाई कर रहे है। सरकारी स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक का होना अनिवार्य है। हर जनपद में काफी संख्या में स्कूल हैं, जहां पर शिक्षकों और बच्चों का अनुपात बराबर नहीं है। कई स्कूलों में बच्चों की संख्या 25 से 30 है और शिक्षकों की संख्या 4 से 5 है। इसके बीच कई स्कूल ऐसे भी हैं, जहां बच्चों की संख्या 200 से 300 है और शिक्षकों की संख्या एक या दो है। विभाग का प्रयास है कि इस अनुपात में सुधार किया जाए। बेसिक शिक्षा अध...

विद्यालय अवधि में किसी अन्य गतिविधि में नहीं होंगे शामिल होंगे शिक्षक, सत्र में चार बार छात्र- छात्राओं का किया जाएगा मूल्यांकन

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लखनऊ:  बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार अपने यहां भी शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है। विभाग ने इसमें हर महीने पाठ्यक्रम को बांटकर पढ़ाई कराने, चार बार छात्रों के मूल्यांकन कराने, अलग अलग गतिविधियों व खेलकूद के आयोजन के लिए समय निर्धारित किया है। साथ ही यह भी कहा है कि प्रार्थना सभा में सभी शिक्षक उपस्थित रहेंगे और बच्चों के साथ प्रतिदिन अपनी फोटो लेंगे। अभी तक माध्यमिक शिक्षा विभाग ही अपने यहां शैक्षिक कैलेंडर जारी करता था। इस बार बेसिक शिक्षा विभाग ने कैलेंडर जारी कर पठन-पाठन के साथ साथ छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है। इसमें तय किया गया है कि सभी शिक्षक प्रार्थना सभा में शामिल होंगे। प्रधानाध्यापक बच्चों के साथ प्रार्थना स्थल की फोटो प्रतिदिन लेंगे। इसे खंड शिक्षा अधिकारी को भेजेंगे और टैबलेट में सुरक्षित रखेंगे। विभाग ने हर महीने का पाठ्यक्रम निर्धारित करते हुए उसी महीने में अनिवार्य रूप से पूरा करने को कहा है। महापुरुषों के जन्मदिन पर उनके योगदान पर प्रार्थना सभा के बाद चर्चा की जाएगी। साथ ही निबंध, पोस्टर व वाद-विवाद प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। विद्यार्थियों ...

परिषदीय स्कूलों में बाला पेंटिंग इस तरीके से करवानी है विभागीय निर्देश 

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 परिषदीय स्कूलों में बाला पेंटिंग इस तरीके से करवानी है विभागीय निर्देश 

निपुण विद्यालय आकलन के 3 Round होंगे

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  1. *_अक्तूबर 2024* , *दिसंबर 2024* , *फ़रवरी 2025_*  2. _सितंबर एवं नवंबर 2024 में प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकन एवं फ़रवरी 2025 में शेष विद्यालयों का आकलन_  3. _HM अपना नामांकन BEO को प्रेषित करें तथा ब्लॉक टीम द्वारा विद्यालय का आकलन अपने स्तर से किया जाये_  4. _ब्लॉक टीम द्वारा नामांकित विद्यालयों के निपुण status के परीक्षण के उपरांत ही अंतिम सूची परियोजना को प्रेषित करे_ *Round 1*   *नामांकनः सितंबर 2024* *आकलनः अक्तूबर 2024* *Round 2*   *नामांकनः नवंबर 2024* *आकलनः दिसंबर 2024* *Round 3*   *आकलनः फ़रवरी 2025*   *Round 1 एवं Round 2 के शेष विद्यालय* _ब्लॉक के *80% विद्यालय* निपुण_   *निपुण ब्लॉक कहलायेगा*

विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक, PFMS के तहत कम्पोजिट ग्रांट से क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति आदेश

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 विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक, PFMS के तहत कम्पोजिट ग्रांट से क्रय किये जाने हेतु स्वीकृति आदेश

विद्यालय में भोजन के गुणवत्ता की जाँच हेतु माँ समूह के गठन हेतु बैठक प्रस्ताव

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 विद्यालय में भोजन की गुणवत्ता की जाँच हेतु माँ समूह के गठन हेतु बैठक प्रस्ताव  

सरकारी स्कूलों में टैबलेट संचालन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग करेगा व्यवस्था, कंपोजिट ग्रांट से सिम और डाटा खरीद कर शेष राशि भेजी जाएगी स्कूल ...

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सरकारी स्कूलों में टैबलेट संचालन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग करेगा व्यवस्था,  कंपोजिट ग्रांट से सिम और डाटा खरीद कर शेष राशि भेजी जाएगी स्कूल  ...

31 जुलाई के बाद 6 वर्ष की आयु पूरी करने वाले बच्चों का नहीं होगा प्रवेश

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नई शिक्षा नीति के तहत 31 जुलाई 2024 के बाद छह वर्ष की आयु पूरी करने वाले बालक, बालिकाओं का कक्षा एक में प्रवेश नहीं होगा। जिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्री प्राइमरी नर्सरी, यूकेजी कक्षाएं संचालित हैं उन्हें निर्देशित किया गया है कि उक्त कक्षा में प्रवेश लेते समय न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि जब उक्त छात्र प्रोन्नत होते हुए कक्षा एक में पहुंचे तो वह न्यूनतम 6 वर्ष की आयु अवश्य पूर्णकर ले। खंड शिक्षा अधिकारी आरपी सिंह ने सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को पत्र भेजा है। पत्र में बीईओ ने यह भी कहा है कि वर्तमान शैक्षिक में ऐसे बालक बालिकाएं जो एक अप्रैल 2024 से एक जुलाई 2024 के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं उन्हें निर्धारित आयु सीमा में शिथिलता प्रदान करते हुए सत्र के प्रारंभ में कक्षा एक में प्रवेश दे दिया जाए।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने नियमावली के अनुसार वरिष्ठता सूची बनाने के दिए आदेश

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प्रयागराज  :  परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति का रास्ता तकरीबन एक दशक बाद साफ हो गया है। पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देते हुए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को समय से पहले पदोन्नति दे दी गई थी।  हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था निरस्त कर दी और प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों ने पदोन्नत अधिकारियों-कर्मचारियों को वापस उनके मूल पद पर भेज दिया था लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग में पदोन्नत शिक्षकों को रिवर्ट नहीं किया गया। इसके चलते वरिष्ठता का विवाद बना रहा और 2015 के बाद से पदोन्नति रुकी हुई थी। वरिष्ठता मौलिक नियुक्त से हो या नए कैडर में प्रमोशन की तिथि से इस पर भी विवाद था। सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन शिक्षकों की पदोन्नति एससी/एसटी शिक्षकों के बाद हुई उन्होंने इसे लेकर कोर्ट में याचिकाएं की थीं।  इस मामले में दायर 36 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने 11 मार्च को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण सेवा कैडर में मौलिक नियुक्ति से करने के आदेश दिए हैं।

प्रोन्नति में टीईटी बाधा नहीं बनेगा, वर्ष 2010 से पूर्व तैनात सहायक शिक्षकों को राहत

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 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए अध्यापकों को जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त उन सहायक अध्यापकों की जूनियर हाईस्कूल में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है, जिनकी नियुक्ति 23 अगस्त 2010 से पूर्व हुई थी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने शिवकुमार पांडेय व दर्जनों अन्य याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए दिया है। प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि राज्य सरकार ने उनकी प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रोन्नति इस आधार पर रोक दी है कि वे सीनियर टीईटी उत्तीर्ण नहीं हैं जबकि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार व एनसीटीई से जवाब तलब किया था। एनसीटीई की ओर से दाखिल हलफनामे में बताया गया कि 23 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना के क्लाज चार में स्पष्ट है कि इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व नियुक्त अ...

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