TET प्रभावित शिक्षकों के लिए योगी सरकार का बड़ा फैसला 2026 | CM Yogi Latest News CTET
Breaking News CTET Aspirants: उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में TET अनिवार्यता से प्रभावित हजारों शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी राहत का ऐलान किया है.
क्या है पूरा मामला?
06 जून 2026 को शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने CM योगी से कालीदास मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल में MLC देवेंद्र प्रताप सिंह, राज बहादुर सिंह चंदेल और उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष विनय तिवारी शामिल थे.
शिक्षकों ने मांग रखी कि सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के बाद TET पास न होने वाले शिक्षकों की नौकरी संकट में आ गई है. ऐसे शिक्षक जो 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके अनुभव को देखते हुए सेवा सुरक्षा दी जाए.
CM योगी का आश्वासन - 3 बड़े Points
1. सेवा सुरक्षा: मुख्यमंत्री ने कहा कि लंबे समय से कार्यरत शिक्षकों के अनुभव और योगदान का पूरा सम्मान किया जाएगा. उनकी सेवाएं सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है.
2. पुनर्विचार याचिका: राज्य सरकार पहले ही 1 सितंबर 2025 के सुप्रीम कोर्ट आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर कर चुकी है. सरकार सभी शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.
3. विभागीय TET का विकल्प: शिक्षक संघ ने मांग की है कि अनुभवी शिक्षकों को सेवा अवधि के आधार पर वेटेज दिया जाए और उनके लिए विशेष विभागीय TET परीक्षा आयोजित की जाए.
CTET/TET Aspirants के लिए इसका मतलब क्या है?
1. Positive Signal: सरकार अनुभवी शिक्षकों के खिलाफ नहीं है. लेकिन नए भर्ती में TET अनिवार्यता 100% लागू रहेगी.
2. नई भर्ती पर असर नहीं: यह राहत केवल पहले से कार्यरत शिक्षकों के लिए है. CTET 2026 और नई UPTET भर्ती में TET पास होना अनिवार्य ही रहेगा.
3. Departmental Exam संभव: भविष्य में सरकार ऐसे शिक्षकों के लिए अलग से विभागीय पात्रता परीक्षा करा सकती है.
आगे क्या होगा? Key Updates
1. सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई बाकी है.
2. अगर कोर्ट राहत देता है तो राज्य सरकार विशेष नियमावली लाएगी.
3. वर्ष 2000 के बाद नियुक्त तदर्थ शिक्षकों का मामला भी साथ में विचाराधीन है.
CTET Students के लिए Advice
इस खबर से भ्रमित न हों. नई शिक्षक भर्ती के लिए CTET/UPTET Paper 1 या Paper 2 पास करना अनिवार्य है. अपनी तैयारी जारी रखें. सरकार का यह फैसला केवल पुराने शिक्षकों की सेवा सुरक्षा के लिए है, भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं.
Source: मुख्यमंत्री कार्यालय से शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात, 06 जून 2026
Disclaimer: यह लेख न्यूज़ रिपोर्ट्स के आधार पर शैक्षणिक जानकारी के लिए लिखा गया है. आधिकारिक आदेश के लिए upbasiceduboard.gov.in चेक करें.

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