राज्य में निश्शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (आरटीई) लागू होने से पूर्व कार्यरत प्राथमिक शिक्षकों की निगाहें सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिकी हैं।
इन शिक्षकों के लिए भी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) उत्तीर्ण होने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध विभिन्न राज्यों तथा शिक्षक संघों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल पुनर्विचार याचिका पर मंगलवार को कुछ न कुछ आदेश आ सकता है।
बताया जाता है कि पुनर्विचार याचिका के तहत संबंधित न्यायाधीश अपने चेंबर में पिटीशन में रखे गए तथ्यों को देखेंगे, जिसके बाद अपने आदेश को बरकरार रखने या सुनवाई करने का अपना निर्णय सुनाएंगे।
इसमें याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं को पक्ष रखने की अनुमति नहीं होगी। कोर्ट सुनवाई को तैयार होता है तब ही उसमें अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं का पक्ष रख सकेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने पिछले वर्ष पारित अपने एक आदेश में आरटीई लागू होने से पूर्व नियुक्त उन प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया है, जिनकी सेवा पांच वर्ष से अधिक बची है।
इसके लिए शिक्षकों को दो वर्ष का समय दिया गया है। इस अवधि में टेट उत्तीर्ण नहीं होने पर राज्य सरकारों उन्हें सेवा से हटा सकेंगी। साथ ही शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए भी यह परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
टीईटी अनिवार्यता पर सर्वोच्च न्यायालय शिक्षकों की निगाहें टिकीं।
सर्वोच्च न्यायालय पुनर्विचार याचिकाओं पर लेगा निर्णय।
आरटीई पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्यता।
देशभर के शिक्षक संघ फैसले का कर रहे इंतजार।

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